18 वर्षीय लड़के को छीना हुआ मोबाइल लेना पड़ा महंगा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 04:10 PM

18 year old boy had to take chin to mobile

स्नैचिंग के एक मामले में प्रोसीक्यूशन द्वारा आरोप साबित न किए जाने के कारण स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने दलबीर सिंह उर्फ साबू तथा गुरप्रीत सिंह उर्फ साहिल नामक दोनों कथित आरोपियों को जहां बरी कर दिया है....

अमृतसर (महेन्द्र): स्नैचिंग के एक मामले में प्रोसीक्यूशन द्वारा आरोप साबित न किए जाने के कारण स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने दलबीर सिंह उर्फ साबू तथा गुरप्रीत सिंह उर्फ साहिल नामक दोनों कथित आरोपियों को जहां बरी कर दिया है, वहीं 18 वर्षीय गुरप्रीत सिंह उर्फ साहिल नामक एक आरोपी को स्नैचिंग का मोबाइल किसी से लेना महंगा पड़ गया है।

छीना गया मोबाइल उससे बरामद किए जाने पर अदालत ने उसे भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत एक वर्ष की कैद और 1000 रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि तुरंत अदा कर देने पर अदालत ने सुनाए अपने फैसले के खिलाफ ही सजा प्राप्त आरोपी को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए फिलहाल कच्ची जमानत पर रिहा भी कर दिया है। 

यह था मामला
चौक मोनी निवासी अश्विनी अरोड़ा पुत्र महिन्द्र पाल अरोड़ा ने थाना-सी डिवीजन की पुलिस से शिकायत की थी कि 20-2-2017 को रात करीब 9 बजे वह अपनी कार गैरेज में रखकर पैदल अपने घर को जा रहा था। रास्ते में अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकाल कर वह अभी किसी को फोन करने ही लगा था कि काले रंग के सप्लैंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गए। थाना सी डिवीजन की पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस के अनुसार 2 दिन बाद उसे सूचना मिली थी कि जिन लुटेरों ने उक्त मोबाइल की स्नैचिंग की थी, वे जाते समय तरनतारन रोड पर मोटरसाइकिल से गिर पड़े थे और उनके मुंह व टांगों पर बहुत चोटें लगी थीं, वे मोटरसाइकिल (नंबर पीबी 02सीके/4194) पर सवार हो कर दवाई लेने आ रहे हैं। ए.एस.आई. सर्बजीत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ टी प्वाइंट, तरनतारन रोड से दोनों कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था जिनकी पहचान शहीद ऊधम सिंह नगर, सुल्तानविंड रोड निवासी 21 वर्षीय दलबीर सिंह उर्फ साबू तथा न्यू गुरनाम नगर, सुल्तानविंड रोड निवासी 18 वर्षीय गुरप्रीत सिंह उर्फ साहिल पुत्र मनजीत सिंह के तौर पर की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान डिफैंस कौंसिल गगनदीप सिंह का कहना था कि कथित आरोपियों ने किसी भी प्रकार की स्नैचिंग नहीं की थी, बल्कि पुलिस जिस कथित आरोपी से स्नैचिंग वाला मोबाइल बरामद करने का दावा कर रही है, वह उसने किसी से लिया था। प्रोसीक्यूशन स्नैचिंग के आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाया था लेकिन छीना गया मोबाइल गुरप्रीत सिंह से बरामद होने के कारण वह कानूनी जाल में फंसा था।  

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