दोषी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माना

Edited By Updated: 18 Jan, 2017 08:08 AM

10 years imprisonment and a fine of one million for criminal

100 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज प्रीति साहनी की अदालत ने एक दोषी को 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


अमृतसर  (महेन्द्र): 100 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज प्रीति साहनी की अदालत ने एक दोषी को 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी। गौरतलब है कि 2 दिसम्बर, 2014 को थाना छहर्टा में तैनात ASI  गुलशन लाल अपनी पुलिस पार्टी के साथ जुर्म-पेशेवर लोगों की तलाश में मोड़ काले रोड से जी.टी. रोड की तरफ गश्त लगा रहे थे।

इस दौरान पुलिस पार्टी ने नजदीक करियाना स्टोर, गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह घन्नूपुर निवासी आरोपी सोनू उर्फ शोरी पुत्र स्वर्ण सिंह को संदेह के आधार पर काबू किया था। उसकी तलाशी लिए जाने पर पुलिस ने उसके कब्जे में से 100 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा करते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-22-61-85 के तहत मुकद्दमा नंबर 415/2014 दर्ज किया था। 

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