जरा संभल कर,प्रैशर हॉर्न-बुलेट के पटाखे वाले साइलैंसर पर होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 08:28 AM

prisoner horn bullet fire cracker silencer will be fined rs 5000

पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में सख्ती दिखाते हुए 1 अक्तूबर से वाहनों के प्रैशर हॉर्न .....

जालंधर  (बुलंद): पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में सख्ती दिखाते हुए 1 अक्तूबर से वाहनों के प्रैशर हॉर्न और बुलेट मोटरसाइकिलों पर लगने वाले पटाखा साइलैंसरों पर 5 हजार रुपए का चालान/जुर्माना करने के निर्देश जारी किए हैं।


जालंधर जोन के पर्यावरण अधिकारी अरुण कक्कड़ ने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने विज्ञापन जारी करके कहा है कि राज्य में किसी भी प्रकार के वाहन पर न तो प्रैशर हॉर्न लगाया जाएगा, न ही कोई कंपनी प्रैशर हॉर्न बनाएगी और बेचेगी। ऐसा करने वालों का ट्रैफिक और प्रदूषण कंट्रोल विभाग द्वारा 5 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। कक्कड़ ने बताया कि विभाग ने सारे  जिलों के ट्रांसपोर्ट दफ्तरों से बुलेट मोटरसाइकिलों का रिकार्ड मंगवाया है ताकि चैकिंग में आसानी हो सके कि किन पर गलत तरीके से साइलैंसर लगाए गए हैं।

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