Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 02:15 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से 3 साल पहले पति की हत्या के आरोप में पत्नी को सबूतों की भारी कमी व आरोपी पक्ष के वकीलों की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से 3 साल पहले पति की हत्या के आरोप में पत्नी को सबूतों की भारी कमी व आरोपी पक्ष के वकीलों की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना अजीतवाल पुलिस को 5 सितम्बर, 2014 को गांव डाला निवासी बेअंत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी भाभी जसपाल कौर ने घरेलू विवाद के चलते उसके भाई व अपने पति जसप्रीत सिंह की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी थी।