Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 11:45 AM
बाघापुराना की सब डिवीजनल अदालत में वर्ष 2009 में थाना बाघापुराना के एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर किक्कर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान तीर्थ सिंह माहला समेत 2 अन्य के खिलाफ डाले गए इस्तगासे संबंधी मामले में अदालत ने वकील गगनदीप सिंह बराड़ की दलीलों,...
मोगा (संदीप): बाघापुराना की सब डिवीजनल अदालत में वर्ष 2009 में थाना बाघापुराना के एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर किक्कर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान तीर्थ सिंह माहला समेत 2 अन्य के खिलाफ डाले गए इस्तगासे संबंधी मामले में अदालत ने वकील गगनदीप सिंह बराड़ की दलीलों, सबूतों व गवाहों के आधार पर सीनियर अकाली नेता व तत्कालीन थाना बाघापुराना के एस.एच.ओ. समेत 4 को बरी कर दिया।
वर्ष 2009 में सरपंच सुखदेव सिंह मंगेवालिया ने अपने बेटे जगसीर सिंह व उसके कुछ साथियों के खिलाफ थाना बाघापुराना में एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच के लिए एस.एच.ओ. किक्कर सिंह जगसीर सिंह व उसके साथियों को थाना लाए थे। इस संबंधी जगसीर सिंह ने थाना प्रभारी पर अवैध तौर पर उसे थाने में बंद रखने की मानयोग पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायत की थी। अदालत की ओर से वारंट अफसर भी नियुक्त किया गया था। जगसीर सिंह ने इसमें पुलिस व उसके पिता सुखदेव सिंह का साथ देने के आरोप सीनियर अकाली नेता तीर्थ सिंह माहला पर भी लगाए थे। अदालत में दिए गए इस इस्तगासे में शिकायतकर्ता ने अपने 2 भाइयों को भी शामिल किया था।