Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Nov, 2017 11:02 AM
250 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
अमृतसर (महेन्द्र): 250 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
स्थानीय थाना कोतवाली के ए.एस.आई. परमपाल 14-10-2012 को पुलिस पार्टी के साथ चौक राम बाग से हाईड मार्कीट की तरफ गश्त लगा रहे थे। जब पुलिस पार्टी सग्गू सर्विस स्टेशन के समीप पहुंची तो सामने की तरफ से एक युवक पुलिस पार्टी को देख अचानक घबराहट में पीछे मुड़ गया। संदेह होने पर उसे जब काबू किया गया तो वह अपनी पैंट की जेब से एक लिफाफा निकाल कर फैंकने लगा जिसमें से पुलिस पार्टी ने 250 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा किया था। आरोपी की पहचान स्थानीय कबीर नगर, मजीठा रोड निवासी 20 वर्षीय गौरव उर्फ गौरी पुत्र सतपाल के तौर पर की गई थी जिसके खिलाफ थाना कोतवाली में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 22-61-85 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था।