Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Nov, 2017 10:03 AM
डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा-144 अधीन प्राप्त अधिकारों की प्रयोग करते हुए छोटे बच्चों की सेहत व जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कपूरथला में सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी......
कपूरथला(गुरविन्द्र कौर/मल्होत्रा): डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा-144 अधीन प्राप्त अधिकारों की प्रयोग करते हुए छोटे बच्चों की सेहत व जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कपूरथला में सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी, प्राइवेट व अन्य शिक्षक संस्थानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे निश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 14 नवम्बर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। डी.सी. ने बताया, ‘स्कूल बंद होने का समय संबंधित स्कूलों के शैड्यूल के अनुसार होगा।
सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है व काफी अधिक धुंध पड़ रही है जिसके कारण छोटे बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त गहरी धुंध के कारण कई स्थानों पर कई हादसे भी हो चुके हैं जिससे बहुत-सी कीमती जानें भी जा चुकी हैं जिनमें अध्यापक व छोटे बच्चे भी शामिल थे। ऐसी परिस्थिति में घटनाएं न हों, उसके लिए चौकस रहने की जरूरत है।’
असला भंडार के पास आग लगाने और निर्माण करने पर पाबंदी
डी.सी. कपूरथला ने धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिला कपूरथला के गांव बुधोपुंदर में स्थित आर्मी की ओर से बनाए गए असला भंडार के 1200 मीटर घेरे में फसलों के अंश व कूडा-कर्कट को आग लगाने तथा किसी भी प्रकार के निर्माण पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 9 जनवरी 2018 तक जारी रहेंगे।