Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Dec, 2017 11:25 AM
जिला होशियारपुर में ड्रग्ज तस्करों की सम्पत्तियां अटैच करने के लिए उठाए गए कदमों तहत अब तक 9 कुख्यात ड्रग्ज तस्करों की सम्पत्तियां अटैच करने का फैसला लिया गया है। जिला पुलिस प्रमुख जे. इलनचेलियन ने आज बताया कि जिन तस्करों की जायदादें अटैच करने का...
होशियारपुर(अश्विनी): जिला होशियारपुर में ड्रग्ज तस्करों की सम्पत्तियां अटैच करने के लिए उठाए गए कदमों तहत अब तक 9 कुख्यात ड्रग्ज तस्करों की सम्पत्तियां अटैच करने का फैसला लिया गया है। जिला पुलिस प्रमुख जे. इलनचेलियन ने आज बताया कि जिन तस्करों की जायदादें अटैच करने का फैसला लिया गया है उनका विवरण कम्पीटैंट अथॉरिटी-कम-प्रशासक नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई
हेतु भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कुछ अन्य ड्रग्ज तस्करों की जायदादें भी खंगाली जा रही हैं। इनके केस जल्द ही सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेज दिए जाएंगे। एस.एस.पी. के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट अनुसार पुलिस उन ड्रग्ज तस्करों की जायदाद अटैच करने संबंधी आदेश जारी करने में सक्षम होती है जिन्हें 10 वर्ष की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई हो।
इनके अलावा व्यावसायिक तौर पर ड्रग्ज तस्करी करने वाले तस्करों की सम्पत्ति भी अटैच करने के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। एस.एस.पी. ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जायदाद अटैच करने के लिए भेजे गए केसों की मंजूरी मिलने पश्चात सभी जायदादों को कुर्क करने संबंधी केस बनाकर सक्षम अधिकारियों को भेजे जाएंगे।