पंजाब में भी 1 फरवरी से राज्य के भीतर बिक्री पर लगेगा ई-वे बिल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 05:11 AM

in punjab also eway bills will be seen on sale within the state from february 1

ई-वे बिल जो पूरे देश में 1 फरवरी से लागू होने वाला है, इसी तरह पंजाब में भी 1 फरवरी से लग जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए  अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त सौरव ने बताया कि पंजाब में 1 फरवरी से राज्य के बाहर होने वाली बिक्री के साथ राज्य...

खन्ना(शाही,कमल): ई-वे बिल जो पूरे देश में 1 फरवरी से लागू होने वाला है, इसी तरह पंजाब में भी 1 फरवरी से लग जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए  अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त सौरव ने बताया कि पंजाब में 1 फरवरी से राज्य के बाहर होने वाली बिक्री के साथ राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर भी ई-वे बिल लग जाएगा। 

केन्द्रीय जी.एस.टी. काऊंसिल द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार ई-वे बिल 1 फरवरी से पूरे देश व पंजाब में 1 जून से राज्य के अंदर होने वाली बिक्री पर लागू करने के साथ यह फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया था लेकिन अब सरकार 1 जून से पहले राज्य के अंदर बिक्री पर ई-वे बिल लागू कर सकती है। जी.एस.टी. करदाता अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट ई-वे बिल डॉट एनआईसी डॉट इन पर संपर्क कर सकते हैं।

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