Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 07:55 AM
बठिंडा न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को आरोपी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना कैनाल कालोनी पुलिस ने 21 फरवरी, 2016 को लखविंद्र सिंह विक्की निवासी जनता नगर हाल बीड़ तालाब बठिंडा के खिलाफ...
बठिंडा (विजय): बठिंडा न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को आरोपी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना कैनाल कालोनी पुलिस ने 21 फरवरी, 2016 को लखविंद्र सिंह विक्की निवासी जनता नगर हाल बीड़ तालाब बठिंडा के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया था।
एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह ट्यूशन से वापस लौट रही थी तो विक्की उसको जबरन अपने घर की छत पर ले गया जहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की के वकील संदीप राठी व राजन शर्मा की दलीलों व अन्य तथ्यों से सहमत होते हुए एडीशनल सैशन जज मनजिंद्र सिंह ने विक्की को आरोपी करार देते उसको 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।