Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 11:17 AM
गांव कातरो जिला संगरूर का रहने वाला मलकीत सिंह जोकि ट्रक ड्राइवर का काम करता था, पर उसके मालिक बलदेव सिंह ने तेजाबी हमला किया था, जिससे पीड़ित की दोनों आंखों की रोशनी चली गई और शरीर झुलसने के कारण वह काम करने में असमर्थ हो गया था।
शेरपुर (अनीश): गांव कातरो जिला संगरूर का रहने वाला मलकीत सिंह जोकि ट्रक ड्राइवर का काम करता था, पर उसके मालिक बलदेव सिंह ने तेजाबी हमला किया था, जिससे पीड़ित की दोनों आंखों की रोशनी चली गई और शरीर झुलसने के कारण वह काम करने में असमर्थ हो गया था।
करीब साढ़े 6 वर्ष बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले की जांच सी.बी.आई. के हवाले करने उपरांत पीड़ित मलकीत सिंह को इंसाफ की आस बंधी है। पीड़ित ने बताया कि वह उनके ही गांव कातरो के व्यक्ति के पास बतौर ट्रक ड्राइवर नौकरी करता था। ट्रक मालिक बलदेव सिंह ने उसे पैसे देने के बहाने अपने घर बुलाया। जब वह उसके घर पहुंचा तो आगे से बलदेव सिंह ने उस पर तेजाब से भरी बालटी फैंक दी।
उक्त घटना संबंधी पीड़ित ने संबंधित थाने में बलदेव सिंह के विरुद्ध शिकायत दी। इसके उपरांत वह राजिन्द्रा अस्पताल में इलाज करवाने लगा जहां बलदेव सिंह व अन्य ने उसे इलाज के लिए रुपए देते हुए समझौता करवा लिया और इस समझौते पत्र की कापी संबंधित थाने में देकर इस संबंधी कार्रवाई करने से रोका।
इलाज दौरान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उसे अपना घर बेचना पड़ा। इस दौरान इंसाफ लेने के लिए उसने वकील एच.सी. अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर माननीय हाईकोर्ट ने उसे पंजाब सरकार से 2 लाख रुपए की अंतरिम राहत दिलाते हुए इस केस की जांच सी.बी.आई. के हवाले कर दी।