Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 12:22 PM
नशा तस्करी मामले की आरोपी बख्शो पत्नी सुच्चा राम निवासी देनोवाल खुर्द को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले की आरोपी बख्शो पत्नी सुच्चा राम निवासी देनोवाल खुर्द को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल और कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना गढ़शंकर पुलिस ने 9 सितम्बर 2014 को ए.एस.आई. बलविन्दर सिंह के नेतृत्व में इब्राहिमपुर नहर के पुल के पास नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान गांव इब्राहिमपुर की तरफ से आ रही एक महिला, जिसने अपने हाथ में एक काला लिफाफा पकड़ा हुआ था, पुलिस को देखकर पीछे मुड़ गई। जब महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त महिला को संदेह के आधार पर रोका गया और उसके सामान की तलाशी ली गई तो उससे पुलिस ने 55 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया। गढ़शंकर पुलिस ने आरोपी महिला बख्शो के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
नशा तस्कर को मिली 3 महीने की कैद
इसी अदालत ने शुक्रवार को नशा तस्करी के आरोपी दलजीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र राज सिंह निवासी फाम्बड़ा को दोषी करार देते हुए 3 महीने की कैद के साथ-साथ 5,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन और कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि हरियाना पुलिस के ए.एस.आई. सलविन्दर सिंह ने 11 दिसम्बर 2015 को संदेह के आधार पर दलजीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र राज सिंह निवासी फाम्बड़ा को प्रतिबंधित सामान सहित काबू कर उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।