दुष्कर्म के दोषी को मिली 7 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 10:24 AM

court sentence accused

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी वरिन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी फतेहगढ़ हाल निवासी वसंत विहार होशियारपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत द्वारा 7 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद...

होशियारपुर (अमरेन्द्र): शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी वरिन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी फतेहगढ़ हाल निवासी वसंत विहार होशियारपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत द्वारा 7 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई गई। नकद जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषी वरिन्द्र कुमार को 3 माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

 गौरतलब है कि दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने अदालत में इस्तगासा दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। पीड़िता के अनुसार करीब 6 साल पहले आरोपी वरिन्द्र कुमार ने कहीं से उसका फोन नंबर लेकर बातें करनी शुरू कर दीं। बाद में आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर वह बताता था कि उसे पहले विदेश जाने दो, विदेश से लौटते ही वह शादी कर लेगा। बाद में पता चला कि आरोपी वरिन्द्र ने किसी और के साथ शादी कर ली है। जब इस संबंध में उसने पुलिस के समक्ष शिकायत की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हार कर न्याय पाने के लिए उसने अदालत के समक्ष इस्तगासा डाल इंसाफ की गुहार लगाई थी।

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