Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 04:58 PM
पंजाब बिजली रैगुलेटरी कमीशन का बिजली टैरिफ में 9.33 फीसदी की बढ़ौतरी करने का फैसला भले ही लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ बने पर आॢथक मंदी की मार से गुजर रहे होशियारपुर नगर निगम के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): पंजाब बिजली रैगुलेटरी कमीशन का बिजली टैरिफ में 9.33 फीसदी की बढ़ौतरी करने का फैसला भले ही लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ बने पर आॢथक मंदी की मार से गुजर रहे होशियारपुर नगर निगम के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस बढ़ौतरी के एवज में वसूला गया 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स नगर निगम के खाते में जाएगा। पहली नवम्बर से ये आदेश लागू हो चुका है। पावर-कॉम अधिकारियों की मानें तो सरकार के इस फैसले से नगर निगम होशियारपुर को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।
नवम्बर-दिसम्बर के बिल से शुरू होगी वसूली
गौरतलब है कि एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले से होशियारपुर के करीब 56 हजार बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर मार पड़ेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार के फैसले के मुताबिक जो अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, उसकी राशि नवम्बर महीने के बिल में जुड़कर ही आएगी। बिजली विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्री के साथ 10 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले संस्थानों को हर माह बिल भेजा जाता है जबकि रिहायशी, व्यावसायिक संस्थानों को 2 माह बाद बिल दिया जाता है। इसके चलते 1 नवम्बर से लागू सरकार के फैसले के तहत अतिरिक्त टैक्स की वसूली नवम्बर-दिसम्बर के बिल से शुरू की जाएगी।
उपभोक्ताओं की बढ़ेगी परेशानी
उल्लेखनीय है कि 16 अक्तूबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने सभी निगमों को बिजली पर 1 नवम्बर से 2 फीसदी टैक्स वसूलने के आदेश जारी किए थे। लोगों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ गुस्सा भड़कने की आशंका के चलते 16 अक्तूबर को ही स्थानीय निकाय विभाग ने सीवरेज-पानी बिल पर छूट देने की घोषणा भी कर दी थी।
ऐसे होगी उपभोक्ताओं से वसूली
अगर किसी व्यक्ति के घर हर महीने बिजली के 500 यूनिट की खपत होती है तो उसे 10 पैसे के हिसाब से 50 रुपए चुंगी निगम को अदा करनी पड़ रही थी। अब म्यूनिसिपल टैक्स बिल राशि पर है तो 500 यूनिट खपत होने पर लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 3500 रुपए बिल बनेगा। ऐसे में व्यक्ति को 2 फीसदी यानी अब 70 रुपए टैक्स के अदा करने होंगे।