Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 11:31 AM
सब डिवीजन सुल्तानपुर लोधी के उप पुलिस कप्तान वरियाम सिंह खहरा ने बताया कि थाना कबीरपुर पुलिस ने मुकद्दमा नंबर- 64 11 जुलाई 2015 को दर्ज किया था
सुल्तानपुर लोधी (धीर, सोढी, तिलकराज): सब डिवीजन सुल्तानपुर लोधी के उप पुलिस कप्तान वरियाम सिंह खहरा ने बताया कि थाना कबीरपुर पुलिस ने मुकद्दमा नंबर- 64 11 जुलाई 2015 को दर्ज किया था
इसमें दोष लगाया गया था कि अकाली नेता सरपंच कुलदीप सिंह पुत्र शिंगारा सिंह निवासी गांव हुसैनपुर बूले ने सतीश चंदर वरिष्ठ ए.डी.सी. व हरभजन सिंह ग्राम सेवक के साथ मिलकर पंचायत की 97 एकड़ जमीन 7 वर्षों के लिए जाली पट्टेनामे तैयार कर पट्टेदारों को दी थी। पट्टेदारों से कुल 13 लाख 70 हजार रुपए वसूल किया गया था परंतु सरपंच कुलदीप सिंह ने उनको 1 लाख 21 हजार रुपए की रसीदें बनाकर दीं तथा बाकी के 12 लाख 49 हजार 250 रुपए हजम कर लिए।
उन्होंने बताया कि पंचायत की कुल 218 एकड़ जमीन है। इन 17 पट्टेदारों को 97 एकड़ जमीन देने के अतिरिक्त पंचायत की बाकी जमीन 121 एकड़ बनती है, उसको भी बिना किसी ठेके के अपने चहेतों को दे दिया जबकि पहले यह जमीन 3500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर दी जाती थी। इस संबंधी जिला व ग्रामीण विकास विभाग जालंधर द्वारा भी जांच की गई थी जिनके द्वारा भी इनको दोषी ठहराया गया था। जांच के उपरांत उक्त दोषियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया था।
क्या कहना है डी.एस.पी. का
डी.एस.पी. वरियाम सिंह खहरा ने बताया कि उक्त दोषी कुलदीप सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जमानत की अर्जी मानयोग जिला व सैशन जज कपूरथला तथा मानयोग पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में लगाई थी जिसको भी दोनों मानयोग अदालतों द्वारा रद्द किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरपंच कुलदीप सिंह से पुलिस रिमांड दौरान अहम खुलासे हुए हैं।
डी.एस.पी. ने बताया कि तत्काल ए.डी.सी. सतीश वशिष्ट को 15 दिसम्बर को गिरफ्तार किया है व केस में आवश्यक मुजरिम भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।