Edited By Updated: 25 May, 2016 11:13 AM
एडीशनल सैशन जज प्र्रिया सूद की अदालत ...
होशियारपुर(जैन): एडीशनल सैशन जज प्र्रिया सूद की अदालत ने कोकिला विहार होशियारपुर निवासी सुरिन्द्र पाल पुत्र राम प्रकाश की हत्या के मामले में आरोपी करार देकर उसकी पत्नी प्रवीन कुमारी, उसके प्रेमी नसीब कुमार उर्फ बिल्लू पुत्र शशि कुमार व 2 अन्य आरोपियों शशि कुमार उर्फ पप्पू पुत्र बंता राम तथा रोहित कुमार उर्फ कालू पुत्र शशि कुमार सभी निवासी कोटला गौंसपुर को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं।
जुर्माना न देने पर 4-4 माह और जेल काटनी होगी। सुरिन्द्रपाल की बहन राकेश कुमारी पत्नी हरमेश लाल निवासी बंजरबाग की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने एफ.आई.आर. नंबर 53 व भादंसं की धारा 302, 201, 34 के तहत 2 अप्रैल 2013 को आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार सुरिन्द्रपाल की पत्नी प्रवीन कुमारी के दोषी नसीब कुमार के साथ पहले ही अवैध संबंध थे। उसने अपने प्रेमी नसीब कुमार व 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बेरहमी से सुरिन्द्र पाल की हत्या कर शव नहर के समीप फैंक दिया था।