बैंक का कर्ज न चुकाने पर 2 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Feb, 2018 07:56 AM

2 years of imprisonment for non payment of bank loan

कर्ज लेकर समय पर कर्ज वापस न करने वालों पर अब हिन्दू बैंक ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले बैंक ने इन कर्जाधारकों को अपना कर्जा समय पर चुकाने पर छूट का लाभ देने की योजना भी उपलब्ध करवाई थी, परन्तु इसके बावजूद जिन कर्जाधारकों ने बैंक...

पठानकोट(स.ह.): कर्ज लेकर समय पर कर्ज वापस न करने वालों पर अब हिन्दू बैंक ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले बैंक ने इन कर्जाधारकों को अपना कर्जा समय पर चुकाने पर छूट का लाभ देने की योजना भी उपलब्ध करवाई थी, परन्तु इसके बावजूद जिन कर्जाधारकों ने बैंक को कर्ज वापस नहीं किया अब बैंक उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सजा तक दिलाने से पीछे नहीं हटेगा।


इसी के चलते शहर के एक व्यक्ति जनार्दन प्रशाद पुत्र धनपत राय तथा कमलेश रानी पत्नी ओम प्रकाश निवासी सरना जिला पठानकोट, जिन्होंने हिन्दू बैंक से कर्ज ले रखा है, के विरुद्ध कर्ज न वापस करने की एवज में बैंक ने सैक्शन 138 नैगोशिएबल एक्ट के तहत माननीय सैशन कोर्ट में रिकवरी के लिए केस दायर किया था। इसका फैसला करते हुए माननीय न्यायाधीश श्री आर.के. शर्मा ने बैंक के कर्ज की राशि न चुकाने के कारण इन दोनों डिफाल्टरों को दो वर्ष की कैद की सजा का फैसला सुनाया जिसके चलते इन दोनों डिफाल्टरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह जानकारी बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर सतपाल भारद्वाज ने पत्रकारों को दी।

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