Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Feb, 2018 10:00 AM
फिरोजपुर की पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप ज्यादा ऊंचाई वाली फसलें बीजने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट रामवीर ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का उपयेाग करते हुए यह रोक लगाई है।
फिरोजपुर(मल्होत्रा): फिरोजपुर की पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप ज्यादा ऊंचाई वाली फसलें बीजने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट रामवीर ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का उपयेाग करते हुए यह रोक लगाई है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि बी.एस.एफ. के अधिकारी उनके ध्यान में लाए हैं कि कुछ किसान भारत-पाक इंटरनैशनल बॉर्डर एवं कंटीली तार के समीप बी.टी. कॉटन एवं अन्य ऊंचाई वाली फसलें बीजते हैं जिसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी तस्कर एवं घुसपैठिए अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है।
इसके अलावा उन्होंने जिले में कुछ ऐसे लोगों जिनको इजाजत नहीं है अपने वाहनों पर प्रैस शब्द लिखवाने पर, बिना एन.ओ.सी. लिए किसी किस्म के मैरिज पैलेस, होटल या रैस्टोरैंट का निर्माण करने परपाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. लिए बिना निर्माण किया तो उसका काम बंद करवा दिया जाएगा।