Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Feb, 2018 11:40 AM
कत्ल के मामले की सुनवाई करते स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2014 को बुढलाडा में गोदाम में बतौर चौकीदार काम करते गुरचरण सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गांव कलीपुर का रणबीर सिंह उर्फ काला...
मानसा (मित्तल): कत्ल के मामले की सुनवाई करते स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2014 को बुढलाडा में गोदाम में बतौर चौकीदार काम करते गुरचरण सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गांव कलीपुर का रणबीर सिंह उर्फ काला निवासी गांव दातेवास ने गुरचरण सिंह का कत्ल किया था।
इस संबंधी थाना सिटी बुढलाडा की पुलिस ने मृतक के भाई सुखदेव सिंह के बयानों पर रणबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जसपाल वर्मा की अदालत की तरफ से रणबीर सिंह को कातिल मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।