Edited By Updated: 03 Dec, 2016 11:36 AM
पंजाब कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पार्टी प्रवक्ता सुनील जाखड़ द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय
जालंधर (धवन): पंजाब कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पार्टी प्रवक्ता सुनील जाखड़ द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की खिंचाई की है तथा अगली पेशी में विभाग के प्रमुख सचिव को पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
बीते 3 वर्षों से फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध न करवाने पर जाखड़ द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई दौरान नगर कौंसिल अबोहर के कार्यकारी अधिकारी स्टाफ की भर्ती न कर पाने का उचित कारण नहीं बता सके, जिस कारण न्यायालय ने उनकी खिंचाई की। जाखड़ की याचिका के बाद राज्य के कई शहरों को फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु अबोहर नगर कौंसिल में स्टाफ की भर्ती न होने के कारण इन गाडिय़ों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां पर केवल एक ड्राइवर से ही काम चलाया जा रहा है।
अवमानना याचिका की सुनवाई दौरान निकाय विभाग के निदेशक व विभाग के विशेष सचिव द्वारा दायर हलफिया बयान में बताया गया कि अब तक 12 नगर कौंसिलों को 25 नए वाहन फायर ब्रिगेड के उपलब्ध करवाए गए हैं तथा शीघ्र ही 31 और फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जाखड़ के वकील ने हाईकोर्ट में इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार अभी तक 25 प्रतिशत वाहन ही उपलब्ध करवा पाई है, जबकि फंड की कमी न होने के दावे किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव को 18 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।