Edited By Urmila,Updated: 11 Nov, 2023 12:31 PM
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा में विशेष आदेश जारी किए है।
बठिंडा: जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा में विशेष आदेश जारी किए है। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस, शादी, जुलूस या किसी अन्य सभा में या किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में हथियार लेकर नहीं जाएगा। जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी तेजधार वाले हथियार, बंदूक हथियारों समेत हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
इसी तरह लाइव शो में शराब, वाइन, नशे और हिंसा वाले गाने बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश के मुताबिक जनता का कोई भी सदस्य हथियारों का प्रदर्शन या प्रचार करते हुए कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा। पुलिस, होम ग्रेड या ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा जिनके पास राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार हैं। जो सुरक्षा गार्डों के कर्मचारी शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थानों, होटलों, विवाह स्थलों आदि में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 4 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।
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