Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Feb, 2018 11:09 AM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की...
लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत पर लुधियाना की अदालत द्वारा तलब किए जाने के मामले में की गई रिवीजनों की अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए स्थगित कर दी है।
अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने के फैसले को स्टे कर रखा है। इसके चलते निचली अदालत जापिंदर सिंह द्वारा फिलहाल मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और न ही रणइंद्र सिंह अदालत में पेश हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि स्थानीय चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत ने आयकर विभाग से जानबूझ कर जानकारी छिपाने के आरोप में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब कर रखा।
आयकर विभाग ने शिकायत में कैप्टन व रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन व रणइंद्र की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं व उसने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। आयकर विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन ने जानबूझ कर इस संबंधी अपने दस्तावेज विभाग से छिपाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन व सिंह ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अड़चनें पैदा करने की भी कोशिश की।