Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 09:04 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर घर .......
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर घर से ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप से घिरे 1 आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता गांव बंबीहा भाई निवासी मलकीत सिंह ने 16 सितम्बर, 2015 को थाना समालसर पुलिस को दी शिकायत में गांव के ही राजप्रीत सिंह उर्फ बब्बू पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने राजप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।