Edited By Sonia Goswami,Updated: 13 Jun, 2018 09:53 AM
पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इमारत निर्माण संबंधी नए नियमों को हरी झंडी दे दी है।
चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इमारत निर्माण संबंधी नए नियमों को हरी झंडी दे दी है। ये नियम म्यूनिसिपल हदों से बाहर लागू होंगे। उन्होंने खुलासा किया कि नियमों संबंधी नोटीफिकेशन जल्द जारी होगा। बाजवा ने कहा कि आवास निर्माण संबंधी नए नियम से शहरी विकास और इमारत निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो वित्तीय विकास के लिए मददगार साबित होगा।
नियमों की मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डिवैल्पर ग्रुप हाऊसिंग,कमर्शियल, सार्वजनिक कार्यालय, होटल और औद्योगिक इमारतों के लिए बिना हद से फ्लोर एरिया रेश्यो (एफ.ए.आर.) खरीद सकेंगे।
इसके अलावा रिहायशी प्लाटों, शिक्षा संस्थाओं की इमारतों, किराए के मकानों/होस्टल, ढाबों, मिनी और मल्टीप्लैक्स, थोक कारोबार/ वेयरहाऊस/एकीकृत गोदामों और ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्टों में व्यापारिक प्रयोग के लिए एफ.ए.आर. का घेरा 0.20 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक बढ़ा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परचून सेवा उद्योग मामलों में ग्राऊंड कवरेज में 5 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। औद्योगिक इमारत के लिए ग्राऊंड कवरेज 40 प्रतिशत से बढ़ा 45 प्रतिशत कर दी है।