Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Oct, 2017 11:44 AM
पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स और हाऊस टैक्स डिफाल्टरों पर पंजाब सरकार मेहरबान हो गई है। सरकार ने टैक्स न भरने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।
पटियाला (बलजिन्द्र): पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स और हाऊस टैक्स डिफाल्टरों पर पंजाब सरकार मेहरबान हो गई है। सरकार ने टैक्स न भरने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नगर निगम कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से जो व्यक्ति पिछले सालों का किसी कारण प्रॉपर्टी टैक्स और हाऊस टैक्स नहीं भर सके, उनको बड़ी राहत दी गई है। कमिश्नर खैहरा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स साल 2013-14 से लागू किया गया था।
सरकार की तरफ से जारी की गई राहत के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली 20 प्रतिशत पैनल्टी पर 18 प्रतिशत लगने वाले ब्याज से माफी दे दी गई है। इतना ही नहीं जो असली राशि बचेगी उस पर 10 प्रतिशत तक छूट दी गई है। यह योजना पिछले साल तक लागू रहेगी। इसी तरह साल 2013 से पहले तक का हाऊस टैक्स जो कोई व्यक्ति नहीं भर पाया, उस पर लगने वाला 18 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया गया है, इसके साथ बकाया असली राशि पर 10 प्रतिशत छूट दी गई है।
हजारों डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ
सरकार की इस छूट से हजारों डिफाल्टरों को लाभ मिलेगा। अकेले प्रॉपर्टी टैक्स के हजारों ही डिफाल्टर हैं। खासतौर पर साल 2013-14 में जब प्रॉपर्टी टैक्स का रेट काफी ज्यादा और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आंदोलन हुए थे, उस समय दौरान काफी कम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा था। इसके बाद पैनल्टी और ब्याज के कारण राशि ज्यादा होने के चलते काफी लोगों ने पैसे नहीं भरे थे।
नगर निगम का प्रॉपर्टी और हाऊस टैक्स का लोगों की तरफ 15 करोड़ बकाया
नगर निगम का पटियाला शहर के लोगों की तरफ से प्रॉपर्टी और हाऊस टैक्स का लगभग 15 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें 10 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स का और 5 करोड़ हाऊस टैक्स का बकाया है। सरकार की तरफ से दी गई छूट का जहां लोगों को लाभ हो सकता है, वहीं निगम का खजाना भी माला माल हो सकता है।