Edited By Kalash,Updated: 01 Feb, 2024 03:06 PM
पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल ने एस.पी.एन. कॉलेज मुकेरियां की प्रबंधक कमेटी को झटका दिया है
पंजाब डेस्क : पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल ने एस.पी.एन. कॉलेज मुकेरियां की प्रबंधक कमेटी को झटका दिया है। उनके द्वारा एक अध्यापक के पक्ष में अहम फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल ने महिला अध्यापक डॉ. लखविंदरजीत कौर के हक में एक अहम फैसला सुनाते हुए कॉलेज को अध्यापक का बनता बकाया देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार 20 से 21 लाख रूपए के करीब बकाया कॉलेज द्वारा अध्यापक डॉ. लखविंदरजीत कौर को दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अध्यापक को भत्तों सहित उनकी बनती तनख्वाह 3 महीने के अंदर दी जाए। इसके साथ ही पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर यह बताया 3 महीने में नहीं दिया गया को कॉलेज को उक्त राशी पर 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। पंजाब एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के इस फैसले का यूनाइटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (पंजाब और चंडीगढ़) द्वारा स्वागत किया गया है। उनका कहना है कि यह फैसला अध्यापक वर्ग की जीत है।
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