Edited By Kalash,Updated: 25 Jan, 2024 01:44 PM
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है
सुनाम: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब अमन अरोड़ा 26 जनवरी को झंडा फहरा सकेंगे। दरअसल अमन अरोड़ा को घरेलू विवाद के मामले में सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी।
दरअसल अमन अरोड़ा को घरेलू विवाद के मामले में सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अमन अरोड़ा ने जिला सैशन अदालत संगरूर का दरवाजा खटखटाया था और सजा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की था। सजा पर रोक का फैसला 25 जनवरी यानी आज के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है।
जानें क्या है पूरा मामला
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को 26 जनवरी को झंडा फहराने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा को 2 साल की सजा सुनाई है और ऐसे में वह 26 जनवरी को अमृतसर में झंडा फहराने के लिए अयोग्य हैं। अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है इसके बाद वह अब 26 जनवरी को झंडा फहरा सकेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here