नशीला पाऊडर रखने पर कैद व जुर्माना

Edited By Updated: 26 Feb, 2017 08:50 AM

possessing intoxicating powder imprisonment and  fined

एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने एक व्यक्ति को जुर्म साबित होने की सूरत में 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उसे ...

फरीदकोट(जगदीश): एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने एक व्यक्ति को जुर्म साबित होने की सूरत में 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. बलवंत सिंह व उनके पुलिस कर्मचारियों द्वारा 1 जून 2015 को गश्त के दौरान एक व्यक्ति की जेब में से प्लास्टिकके लिफाफे में लपेटा हुआ 120 ग्राम नशीला पाऊडर मिलने पर इसे गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान सेवक सिंह उर्फ शिब्बू पुत्र बलवंत सिंह वासी कोटकपूरा के तौर पर हुई, जिस पर अदालत में एडवोकेट जगविंद्र सिंह गिल द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर सेवक सिंह को आरोपी मानते हुए कैद व जुर्माने का हुक्म दिया है।

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