Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jun, 2017 02:31 PM
जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिल..........
कपूरथला (मल्होत्रा/गुरविन्द्र कौर): जिला मैजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की हद में पतंगों आदि के लिए चाइना डोर बेचने, स्टोर करने व प्रयोग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि चाइना डोर प्लास्टिक की बनी होती है जो काफी मजबूत होती है जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ व उंगलियां कटने, साइकिल व स्कूटर चालकों के गले व कान कटने आदि की घटनाएं होती हैं। यह डोर मनुष्य व पंछियों के लिए घातक सिद्ध होती है। यह हुक्म 17 अगस्त 2017 तक लागू रहेंगे।