Edited By Vatika,Updated: 14 Nov, 2018 06:55 PM
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों में गंदगी के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
नर्इ दिल्लीः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों में गंदगी के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
प्राधिकरण ने बुधवार को यह फैसला सुनाया और पंजाब सरकार को जुर्माने की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीएनबी) को जमा कराने का निर्देश दिया है। नदियों में प्रदूषण की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी।
इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर प्राधिकरण ने यह फैसला सुनाया। राज्य के गुरदासपुर जिले की एक चीनी मिल ने ब्यास नदी में बड़ी मात्रा में शीरा बहाया, जिसकी शिकायत एनजीटी में की गई। नदी में शीरा बहाए जाने से मछलियों समेत जल में रहने वाले कुछ अन्य जीव-जंतु मरे पाए गए थे और पश्चिम राजस्थान की नहरों में जहर फैलने का खतरा पैदा हो गया था।