Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Mar, 2018 02:17 PM
पंजाब के लुधियाना में बच्ची के साथ गैंगरेप के 4 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने 25-25 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने आज गैंगरेप मामले का निपटारा करते हुए आरोपी योगेश कुमार,...
लुधियानाः पंजाब के लुधियाना में बच्ची के साथ गैंगरेप के 4 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने 25-25 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने आज गैंगरेप मामले का निपटारा करते हुए आरोपी योगेश कुमार, चरणजीत सिंह, कुलदीप सिंह व पवन कुमार द्वारा की गई रहम की अपील को ठुकराते हुए उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई है।
जिला अटार्नी रविंदर कुमार अबरोल व सरकारी वकील एस.एस. हैदर ने बताया कि पुलिस थाना पी.ए.यू. द्वारा उपरोक्त आरोपियों के अलावा 2 अन्य आरोपियों राहुल कुमार उर्फ काली व राहुल कुमार निवासी गोपाल नगर के खिलाफ 7 मार्च, 2015 को गैंगरेप व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने राहुल कुमार उर्फ काली व राहुल कुमार निवासी गोपाल नगर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।