Edited By Urmila,Updated: 04 Aug, 2023 12:19 PM
उन्होंने कोर्ट में सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट भी लगाई थी।
मोहाली (संदीप): मोहाली की एन.आई.ए. कोर्ट ने खालिस्तानी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया को मैडीकल ग्राऊंड्स के चलते जेल में सोने के लिए स्लीपिंग मैट्रेसेस और इंगलिश टॉयलेट सीट इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मोहाली की एन.आई.ए. कोर्ट ने सुनाया। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया इन दिनों संगरूर की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। खालिस्तानी खानपुरिया ने अपने वकील के जरिए कुछ मैडीकल ग्राऊंड्स के चलते कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वह जेल की बैरक में बिना गद्दे के सो नहीं सकता है और न ही जेल की इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट भी लगाई थी। कोर्ट ने मैडीकल रिपोटर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके सोने के स्लीपिंग मैट्रेसेस और इंगलिश टॉयलेट सीट का इंतजाम करने का निर्देश दिया।
दिल्ली के हवाई अड्डे से किया था गिरफ्तार, 5 लाख का ईनाम था आतंकी पर
बता दें कि एन.आई.ए. ने नवम्बर में दिल्ली हवाई अड्डे से 5 लाख रुपए के ईनामी मोस्ट वॉन्टेड कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया को गिरफ्तार किया था। एन.आई.ए. कोर्ट ने करीब 4 साल पहले उसे भगौड़ा घोषित किया था और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। कुलविंदरजीत सिंह उर्फ खानपुरिया बैंकॉक से आ रहा था जिसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। खानपुरिया पंजाब में चुन-चुनकर हत्या के मामलों को अंजाम देने की साजिश रचने समेत अनेक आतंकवादी मामलों में शामिल और वांछित था। वह 2019 से फरार था और एन.आई.ए. ने उसके बारे में सूचना देने पर 5 लाख रुपए के ईनाम की घोषणा की थी।
भगौड़ा घोषित किया गया था खानपुरिया
खानपुरिया को अमृतसर में राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ थाने में दर्ज एक मामले में एन.आई.ए. कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ एक लुक-आऊट सर्कुलर और रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। यह मामला शुरूआत में 30 मई, 2019 को और बाद में एन.आई.ए. द्वारा 27 जून, 2019 को दर्ज किया गया था। इससे पहले खानपुरिया के साथ साजिश रचने वाले 4 सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे।
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