जागीर कौर के दामाद  को 2 साल की कैद

Edited By Updated: 28 Apr, 2017 12:41 PM

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भुलत्थ की पूर्व विधायक बीबी जागीर कौर के कथित दामाद कमलजीत सिंह को कपूरथला की अदालत ने दो साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मौके पर पांच हजार रुपए जमा करके उसने जमानत ले ली।

कपूरथलाः भुलत्थ की पूर्व विधायक बीबी जागीर कौर के कथित दामाद कमलजीत सिंह को कपूरथला की अदालत ने दो साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मौके पर पांच हजार रुपए जमा करके उसने जमानत ले ली। 

शिकायतकर्ता करणदीप सिंह निवासी गांव दाऊदपुर ढिलवां ने शिकायत दी थी कि उसने कमलजीत सिंह और उसकी माता बलविंदर कौर निवासी वार्ड नं. सात से कनाडा भेजने के लिए 25 लाख रुपए में सौदा तय किया था। 
 
इन लोगों ने उसे भरोसा दिलाया कि कमलजीत का बड़ा भाई कनाडा में पक्का है और उसकी एंबैसी में अच्छी पहचान है। वह उसे कनाडा में पक्का करवा देगा। इसके बाद करणदीप ने फरवरी 2009 में अलग-अलग तिथियों को 20 लाख रुपए और पासपोर्ट दिया, लेकिन मार्च में कमलजीत ने उसे बताया कि एंबैसी में जाली लगवाने के मामले को लेकर कुछ लोग पकड़े गए हैं इसलिए उल्टा पासपोर्ट वहां से नहीं मिला है। वह रकम वापस कर देगा।

अप्रैल 2009 को कमलजीत ने अपने पिता दर्शन सिंह के मुख्तयारनामे की चार कनाल जमीन, जिसकी कीमत दस लाख बनती है, करणदीप के नाम कर दी और साढ़े सात लाख रुपए का चैक दे दिया। कमलजीत ने बाकी रकम किस्तों में लौटाने की बात कही, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। इस पर करणदीप ने 15 जुलाई 2011 को एस.एस.पी. को शिकायत दी।

एस.एस.पी. ने डी.एस.पी. को जांच का जिम्मा सौंपा। इसमें आरोप सही पाए गए। जिसके आधार पर थाना ढिलवां मे 11 फरलरी 2012 को कमलजीत सिंह और उसकी माता बलविंदर कौर के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।  जे.एम.आई.सी. फर्स्ट डिवीजन अंकित ऐरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कमलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपए की सजा सुनाई।

उसकी माता बलविंदर कौर को बरी कर दिया गया। कमलजीत सिंह ने अदालत में कहा कि उसे बीबी जागीर कौर के अपनी बेटी हरप्रीत कौर की हत्या करने का मामला उठाने के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन वह इसे अदालत में साबित नहीं कर पाए। कमलजीत सिंह ने मौके पर पांच हजार रुपए की जुर्माना राशि जमा करवाकर जमानत ले ली और उसे अपील करने के लिए एक माह का समय मिल गया है।


 

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