फरवरी माह के वेतन को लेकर पंजाब शिक्षा विभाग के निर्देश, जानें क्या है Orders

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Feb, 2025 06:04 PM

instructions regarding salary for the month of february

पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक आवश्यक पत्र जारी कर वेतन के तहत अतिरिक्त बजट की मांग के लिए जस्टिफिकेशन भेजने संबंधी तुरंत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़ :  पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक आवश्यक पत्र जारी कर वेतन के तहत अतिरिक्त बजट की मांग के लिए जस्टिफिकेशन भेजने संबंधी तुरंत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के बजट शाखा द्वारा जारी पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत कार्यालय स्टाफ के वेतन और एरियर के भुगतान संबंधी जानकारी तुरंत भेजें।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई जिलों द्वारा फरवरी माह के वेतन के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की जा रही है, जिसके कारण यह रिपोर्ट तुरंत मंगवाई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी समय पर रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, उन्हें अतिरिक्त बजट प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 27 फरवरी, 2025 तक दोपहर 12:00 बजे तक अपनी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। रिपोर्ट में किए गए भुगतान, एरियर संबंधी किए गए भुगतान और फरवरी माह के दौरान अन्य बजट राशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने यह भी बताया है कि इन रिपोर्टों के आधार पर वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले पर तुरंत ध्यान देने और अपनी रिपोर्ट समय पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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