Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Sep, 2017 04:05 PM
एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के आरोपों में सुनवाई के बाद आरोपी करार देते हुए एक व्यक्ति को 1 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का हुक्म किया है।
फरीदकोट (जगदीश): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के आरोपों में सुनवाई के बाद आरोपी करार देते हुए एक व्यक्ति को 1 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का हुक्म किया है।
जानकारी के अनुसार थाना सदर की पुलिस की तरफ से 25 मई 2014 को गश्त व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली तो उससे 200 नशीली गोलियां बरामद हुई। आरोपी की पहचान परगट सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी पक्खी कलां के तौर पर हुई, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था इस पर माननीय अदालत ने इस केस का निपटारा करते हुए अपना फै सला सुनाया है।