Edited By Vaneet,Updated: 06 Jun, 2018 08:51 PM
पंजाब सरकार ने आज मीडिया के लिए निर्देश जारी किया कि किसी भी सूरत में शारीरिक शोषण के शिकार बच्चों की पहचान सार्वजनिक न की जाए। ...
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने आज मीडिया के लिए निर्देश जारी किया कि किसी भी सूरत में शारीरिक शोषण के शिकार बच्चों की पहचान सार्वजनिक न की जाए। पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में कहा कि बाल अधिकार और सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की जारी हिदायतों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव ने राज्य सरकार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि बाल यौन शोषण प्रतिरोधक कानून (पोसको) एक्ट 2012 की धारा 74 का हवाला देते हुए शारीरक शोषण के शिकार किसी भी बच्चे की पहचान को मीडिया में प्रकाशित न करने संबंधी मीडिया संस्थानों को एडवाईकारी जारी की जाए