गरीबों के लिए घर का रास्ता साफ, 43 नोटीफाइड मास्टर प्लान नोटीफाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Sep, 2017 01:25 AM

home way clear for poor notified 43 plan plan

लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर (पी.आर.एस.सी.) द्वारा प्रदेश के 43 शहरों-कस्बों के मास्टर प्लान के गिरदावरी ...

चंडीगढ़: लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर (पी.आर.एस.सी.) द्वारा प्रदेश के 43 शहरों-कस्बों के मास्टर प्लान के गिरदावरी नक्शे के डिजीटलीकरण और वैब आधारित एप्लीकेशन डिजाइन की जा रही है। इस एप्लीकेशन के 30 सितम्बर तक कार्यशील होने की संभावना है। डिजीटलीकरण और वैब एप्लीकेशन से लोगों को ई-सी.एल.यू. (भूमि तबदीली प्रयोग) के लिए अपनी जमीन की स्वीकृति लेने में मदद मिलेगी। 

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई पंजाब रिजनल एंड टाऊन प्लानिंग और विकास बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने बताया कि पी.आर.एस.सी. लुधियाना के कुल 10.94 करोड़ रुपए के खर्च में से 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। राज्य के 43 नोटीफाइड मास्टर प्लान में से 15 मास्टर प्लान अमूर्त स्कीम के तहत कवर किए जा रहे हैं जिन्हें पी.एम.आई.डी.सी.(अमूर्त स्कीम के लिए नोडल एजैंसी) द्वारा अपडेट किया जा रहा है। 

पंजाब के सभी मास्टर प्लान्स के औद्योगिक जोनों में ई.डब्ल्यू.एस. ग्रुप हाऊसिंग की व्यवस्था से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के दौरान बैठक में बताया गया कि 163 कस्बों में से 43 मास्टर प्लान मकान और शहरी विकास विभाग की तरफ से नोटीफाई कर दिए गए हैं जो कि 71 कस्बों और शहरों से संबंधित हैं। 21 मास्टर प्लान में औद्योगिक जोनों में ई.डब्ल्यू.एस. की आज्ञा दी गई है जबकि 22 अन्य मास्टर प्लान में इस व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। गरीब तबके को वाजिब दरों पर घर मुहैया कराने के लिए एस.ए.एस. नगर और न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को छोड़कर सभी मास्टर प्लान में ई.डब्ल्यू.एस. घरों की व्यवस्था करने का फैसला भी बैठक में लिया गया, ताकि सभी मास्टर प्लान्स में समानता लाई जा सके। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पूडा के नियमानुसार प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल कम से कम 2.5 एकड़ व यूनिट साइज 30 वर्ग मीटर हो। 

इस जगह पर ग्राऊंड फ्लोर और तीन अन्य मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। एस.ए.एस. नगर व न्यू चंडीगढ़ को छोड़कर मास्टर प्लान के जोन अनुसार नियमों में संशोधन किया जाएगा जो पी.आर.टी.डी. एक्ट-1995 के तहत सार्वजनिक नोटिस द्वारा लोगों के सुझावों और आपत्तियों के मुताबिक संशोधित किए जाएंगे। बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, आवास एवं शहरी विकास की अतिरिक्त मुख्य सचिव विन्नी महाजन, स्थानीय निकाय के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा, वित्त के विशेष सचिव रजत अग्रवाल और पुडा व ग्माडा के मुख्य प्रशासक रवि भगत मौजूद रहे।

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