Edited By Urmila,Updated: 31 Dec, 2023 12:14 PM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंडितों द्वारा प्रेमी जोड़ों के विवाह करवाने को लेकर फैसला लिया गया है।
पंजाब डेस्क: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंडितों द्वारा प्रेमी जोड़ों के विवाह करवाने को लेकर फैसला लिया गया है जिसके चलते मैरिज प्रमाण पत्रों को लेकर जांच जारी है। जालंधर के एक पंडित द्वारा प्रेमी जोड़े की शादी करवाने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है।
मामला यह है कि एक कपूरथला स्थित दयालपुर वासी प्रेमी जोड़े ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर 21 दिसंबर को जालंधर के मंदिर में शादी करवाई थी। पंडित सुभाष चंद्र ने उनकी शादी करवाने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जिस पर गवाहों की फोटो व हस्ताक्षर नहीं थे। इसी बीच प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी जिस पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों को चैक किया तो हाईकोर्ट को पंडित सुभाष चंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा और हाईकोर्ट ने एस.एस.पी. कपूरथला को उक्त मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
वहीं यह भी सामने आया कि लड़की अभी दो माह पहले ही बालिग हुई है। उधर, एस.एस.पी. वत्सला ने कहा कि मामले की जांच जारी है। मामला दयालपुर का होने के चलते वहां के डी.एस.पी. भुलत्थ भारत भूषण को सौंप दिया गया है। जल्द ही शादी से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
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