Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 09:35 AM
शिरोमणि अकाली दल की महिला उम्मीदवार ने पटियाला नगर निगम के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका दायर की है
पटियालाः शिरोमणि अकाली दल की महिला उम्मीदवार ने पटियाला नगर निगम के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका दायर की है जिसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के राज्य चुनाव अधिकारी और पुलिस महानिदेशक को मतदान प्रक्रिया की उचित वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिअद की टिकट पर वार्ड संख्या 13 से चुनाव लड़ रहीं हरपीत कौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की दोहरी पीठ ने कहा, "राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं।
याचिका में हरप्रीत ने आरोप लगाया था कि मतदान केंद्रों के दौरान या मतदान समय कथित कदाचार की संभावना है, इसलिए उचित और निष्पक्ष कार्रवाई को सुनिश्चित करना चाहिए।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आदेश की प्रकृति को देखते हुए,
इस स्थिति में इस मामले में अन्य उत्तरदाताओं से कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके हित के प्रतिकूल ऑर्डर पारित नहीं किया जा रहा है।