Edited By Updated: 23 May, 2017 01:42 PM
होशियारपुर के बहुचर्चित फोरलेन घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 31 मई को करने का फैसला लिया है।
होशियारपुर(अमरेन्द्र): होशियारपुर के बहुचर्चित फोरलेन घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 31 मई को करने का फैसला लिया है। इस संबंध में पीड़ित किसानों की ओर से मामले के मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका की अर्जी पर ऐतराज दाखिल किए गए थे। इस संबंध में अदालत की ओर से स्थानीय कमीशन तैनात कर इस बात की जांच कराई गई थी कि मौके पर कालोनियां हैं या नहीं। कमीशन की ओर से पिछले दिनों पिपलावालां, डिगाना आदि स्थानों में वीडियोग्राफी कर जमीनी हकीकत जांची गई थी। कमीशन ने सोमवार को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखी। अदालत ने रिपोर्ट लेने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई तय की है।
पिछले वर्ष जून में हुआ था खुलासा
गौरतलब है कि बहुचॢचत व बहुकरोड़ी फोरलेन जमीन घोटाले का खुलासा पिछले साल जून में हुआ था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विजीलैंस ब्यूरो लुधियाना की एस.आई.टी. गठित करके 6 सप्ताह के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी करने को कहा था लेकिन विजीलैंस की जांच ठंडे बस्ते में चली गई थी। बादल सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मामले को दबा लिया था। इस साल 4 फरवरी को चुनाव खत्म होने के बाद 7 अप्रैल को विजीलैंस ब्यूरो लुधियाना ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही आरोपी, जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है, वे अब पक्की जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के शरण में पहुंचे हुए हैं।