मानहानि केस में पूर्व ए.डी.जी.पी. राजिंद्र सिंह  को 7 लाख रुपए हर्जाना

Edited By Updated: 21 Jan, 2017 11:21 AM

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माननीय ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखविंद्र सिंह की अदालत ने जसवंत सिंह खालड़ा केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह रंधावा द्वारा दायर मानहानि के केस में पूर्व ए.डी.जी.पी.

पटियाला  (बलजिन्द्र) : माननीय ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुखविंद्र सिंह की अदालत ने जसवंत सिंह खालड़ा केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह रंधावा द्वारा दायर मानहानि के केस में पूर्व ए.डी.जी.पी. राजिंद्र सिंह और आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल समेत 7 व्यक्तियों को 7-7 लाख रुपए का हर्जाना किया है। जिन व्यक्तियों को हर्जाना किया गया है, उनमें सर्बजीत सिंह चीमा, जयपाल गर्ग, उस समय थाना सदर पटियाला के एस.एच.ओ. शमशेर सिंह गुड्डू, प्रवीन और गुरमीत कौर निवासी पटियाला शामिल हैं।


यहां वर्णनीय है कि 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा निवासी अमृतसर का कत्ल हो गया था। उस मामले का कृपाल सिंह रंधावा मुख्य गवाह था, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वह इस मामले की गवाही न दे। इसके बावजूद भी उसने गवाही दी और इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद की सजा हुई। केस के ट्रायलों दौरान थाना सदर पटियाला की पुलिस ने वर्ष 2003 में कृपाल सिंह रंधावा के खिलाफ 376 व 506 आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें बचाव पक्ष के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय अदालत ने कृपाल सिंह रंधावा को बरी कर दिया था। इसके अलावा कृपाल सिंह रंधावा ने उक्त दोषियों के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने को लेकर माननीय अदालत में मानहानि का केस दर्ज करवा कर 50 लाख रुपए भुगतान करने की मांग की थी, जिस पर सहमत होते हुए माननीय अदालत ने उक्त अधिकारियों को 7-7 लाख रुपए हर्जाना किया है।

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