विधानसभा में बिल पास, 1 अप्रैल से लागू-देना ही पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Mar, 2018 11:27 AM

for every 30 000 month earner rs 200 per month professional tax

पंजाब में 30,000 रुपए महीना कमाने वालों को हर माह 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना होगा।

चंडीगढ़ः पंजाब में 30,000 रुपए महीना कमाने वालों को हर माह 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। ये व्यवस्था नए वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल से लागू होगी। हालांकि, सरकार ने अभी इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। शनिवार को पेश बजट में सभी करदाताओं यानी कम से कम 2.5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को इस दायरे में शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन अब इसमें मामूली राहत देते हुए लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 3.60 लाख रुपए सालाना कमाई वाले इस दायरे में आएंगे। साथ ही सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इनसे संबंधित बिल बुधवार को विधानसभा में पास हो गए। साथ ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और सीएम, मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष की ओर से अपना इनकम टैक्स खुद भरने से संबंधित बिल भी पास कर दिए गए। बुधवार को बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार को सालाना करीब 150 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलेगा। 

 
सूबे में पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर दो रुपए के साथ ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन, बिजली बिल आदि पर भी अलग-अलग दरों पर सरचार्ज वसूल किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी बिल में इसका प्रावधान किया गया है। विपक्ष के विरोध पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ प्रावधान है, कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। कॉलोनियां वैध करने संबंधी बिल में कई शर्तें लगा रेगुलराइजेशन से संबंधित प्रावधान भी किया गया है। 

 

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