Edited By Neetu Bala,Updated: 14 Feb, 2024 05:00 PM
जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर श्री राजेश धीमान ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में जनतक स्थानों पर मारु हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है
फिरोजपुरः जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर श्री राजेश धीमान ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में जनतक स्थानों पर मारु हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है और जिला फिरोजपुर के सभी गांवों के तंदुरुस्त व्यक्तियों को आदेश दिए हैं कि वे ग्रामीण बैंकों, डाकखानों, छोटे डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इंस्टीट्यूटों, नहरों, के किनारों सतलुज दरिया के पुलों और विशेष तौर पर बिजली बोर्ड के ग्रिडों, सब-स्टेशनों, ट्रांसमिशन लाइनों, ट्रांसफॉर्मर और बिजली के खंबों को तोड़फोड़ से बचने के लिए 24 घंटे पहरा देंगे और गश्त करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर के अनुसार जिला फिरोजपुर के सभी चौकों, सरकारी जमीनों आदि पर होर्डिंग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि जिले के अंदर वाहन चलाते समय और सड़क पर पैदल चलते समय कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा ढंक कर नहीं चलेगा और चेहरा ढंककर पैदल चलने और वाहन चलाते समय चेहरा ढंकने पर मुकम्मल रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्लास्टिक के डिपोजेबल बर्तनों पर भी रोक लगी रहेगी।
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