Edited By Neetu Bala,Updated: 22 Jan, 2024 06:53 PM
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा कुलवंत सिंह ने धारा 144 के तहत पाबंदियों के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
मोगा: जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा कुलवंत सिंह ने धारा 144 के तहत पाबंदियों के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह द्वारा शहर के मेन बाजार में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी, मोगा शहर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कच्ची खूही खोदने पर पाबंदी, गांवों व शहरों में ठीकरी पहरे लगाने के आदेश, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखे चलाने पर पाबंदी के साथ-साथ हुक्का बारों पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन पाबंदी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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