Edited By Updated: 09 Mar, 2017 08:28 AM
अदालत ने मां को खर्चा न देने वाले आरोपी बेटे को एक महीने के लिए जेल भेजा। जानकारी के अनुसार सुभाष नगरी निवासी रामवती पत्नी खेतर प्रसाद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपने बेटों पर खर्चा न देने के मामले में अपील दायर की थी।
अबोहर (भारद्वाज): अदालत ने मां को खर्चा न देने वाले आरोपी बेटे को एक महीने के लिए जेल भेजा। जानकारी के अनुसार सुभाष नगरी निवासी रामवती पत्नी खेतर प्रसाद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपने बेटों पर खर्चा न देने के मामले में अपील दायर की थी। अपील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसके बेटे अमर सिंह को अदालत में तलब किया। अदालत में रामवती के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर बेटे के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिए गए कि उसका बेटा अमर सिंह अपनी मां को हर महीने 1500 रुपए खर्चा देगा परंतु अमर सिंह ने अदालत के आदेशों का पालन न करते हुए अपनी मां को खर्चा नहीं दिया। मां रामवती अदालत में पेश हुई। अदालत ने उसके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। नगर थाना प्रभारी गुरवीर सिंह के नेतृत्व में हवलदार सतनाम सिंह ने अमर सिंह को काबू किया और उसे अदालत में पेश किया जहां उसे उक्त सजा सुनाई गई।