Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 01:17 PM
डेंगू की महामारी के दौरान डेंगू बुखार की जांच के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पैसों से अधिक दाम वसूलने वाले अस्पताल जांच के घेरे में आएंगे और दोषी पाए जाने पर उनके नाम अग्रिम कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा...
लुधियाना(सहगल): डेंगू की महामारी के दौरान डेंगू बुखार की जांच के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पैसों से अधिक दाम वसूलने वाले अस्पताल जांच के घेरे में आएंगे और दोषी पाए जाने पर उनके नाम अग्रिम कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा डेंगू टैस्टों के दाम फिक्स करते हुए नोटीफिकेशन जारी किया था कि कोई भी निजी अस्पताल, नॄसग होम तथा निजी लैब डेंगू की जांच के लिए 600 रुपए से अधिक नहीं लेगा।
अस्पतालों आदि को निर्देशित करते हुए नोटीफिकेशन में कहा गया है कि डेंगू की जांच एन.एस. वन (एलिजा) तथा मैक एलिजा टैस्ट द्वारा की जाए। इसमें कार्ड टैस्ट मान्य नहीं होगा, क्योंकि नैशनल बैक्टर बोर्न डिजिज कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा एलिजा विधि से डेंगू की जांच को मान्यता दी गई है। चंडीगढ़ में स्टेट प्रोग्राम अफसर डा. गगनदीप सिंह ने बताया कि कार्ड टैस्ट बहुत बार फाल्स पॉजीटिव दर्शा देता है। डेंगू टैस्ट की जांच के दाम निर्धारित करते समय सरकार द्वारा कई विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया है। नोटीफिकेशन में डेंगू की जांच के लिए 600 रुपए, प्लेटलैट के लिए 50 रुपए से अधिक नहीं लिए जा सकते परंतु अधिकतर अस्पतालों व लैब आदि ने इस नोटीफिकेशन का पालन नहीं किया और मनमाने दाम वसूले हैं।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगने के अलावा मरीजों की सूचियां जो सरकार के पास पहुंची हैं, में से मरीजों से सम्पर्क करके बिलों की कॉपियां मांगी जाएंगी, जिन लोगों से अधिक दाम डेंगू की जांच के लिए वसूले गए, उनके केस बनाकर अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी तथा सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। डा. गगनदीप सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं भी इस संबंधी शिकायत अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा हैल्पलाइन नंबर 104 पर कर सकता है।