Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Sep, 2017 10:23 AM
अब जिले में मुंह ढक कर दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद मुंह ढक कर अपराध करने वाले समाज विरोधी तत्वों को रोकना है।
कपूरथला (भूषण): अब जिले में मुंह ढक कर दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद मुंह ढक कर अपराध करने वाले समाज विरोधी तत्वों को रोकना है।
डी.सी. कपूरथला मोहम्मद तैयब ने जिले में अपराधों को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तंत्र के साथ लगातार चल रहे तालमेल की ‘पंजाब केसरी’ को विशेष जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में अपराधी मुंह ढक कर खतरनाक वारदातों को अंजाम दे देते हैं जिसके कारण कई बार पुलिस के लिए ऐसे अपराधियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने धारा 144 लागू कर जिले भर में मुंह ढक कर वाहन न चलाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंधी पुलिस विभाग के साथ बैठकों का दौर तेज कर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।