Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Aug, 2017 12:31 PM
जिला तथा एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने विचाराधीन एक अपील पर 3 वर्ष पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): जिला तथा एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने विचाराधीन एक अपील पर 3 वर्ष पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है।
तेजधार हथियारों से हमला कर घायल करने के मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा 21 जुलाई, 2014 को इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील हरदीप सिंह लोधी ने बताया कि अदालत द्वारा इस मामले में शामिल आरोपियों गांव घलकलां निवासी हरदीप सिंह उर्फ भोला, सुखविंद्र सिंह, तेजेन्द्र पाल सिंह, गुरदित्त सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया गया है। इस मामले के पांचवें आरोपी रशपाल सिंह उर्फ सुखपाल सिंह की अपील की सुनवाई दौरान मौत हो चुकी है।