Edited By Kamini,Updated: 10 Jan, 2024 02:58 PM
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह की अदालत ने नशीली गोलियों के मामले में आरोपी को सख्त फैसला सुनाया गया है।
मोगा : जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह की अदालत ने नशीली गोलियों के मामले में आरोपी को सख्त फैसला सुनाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को अदालत ने ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। मैहना थाने की पुलिस ने बिक्री मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत में पेश किया। जहां माननीय अदालत ने उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला अटार्नी एडवोकेट नीलम पाठक एवं सरकारी वकील एडवोकेट अमित मित्तल ने माननीय अदालत में पर्याप्त सबूत एवं गवाह पेश किए, जिसके आधार पर माननीय अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है।
इस मामले में थाना मैहना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दविंदर सिंह उर्फ जस्सी पुत्र जसविंदर सिंह निवासी गांव चुगावां को भारी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दविंदर सिंह के खिलाफ 12 अगस्त 2021 को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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