Edited By Kamini,Updated: 13 Jan, 2024 04:08 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 11 माह पहले दिमागी तौर पर कमजोर 15 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है।
मोगा (संदीप शर्मा): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 11 माह पहले दिमागी तौर पर कमजोर 15 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने नामजद किए गए एक धार्मिक स्थान के सेवादार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
माननीय अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़िता के परिजनों ने बताया था कि उनके इलाके में ही एक धार्मिक स्थान पर सेवा करने वाला सुखविंदर सिंह उर्फ हरजिंदर सिंह उर्फ गग्गू पुत्र जीत सिंह का धार्मिक स्थान से जुड़े होने के चलते उनके घर आना जाना था। जब उनकी बच्ची घर में अकेली थी तो दोषी सुखविंदर सिंह उर्फ हरजिंदर सिंह फायदा उठाते हुए उनके घर पहुंचा और उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर डाला।
इस मामले पर पुलिस की ओर से आरोपी सुखविंदर सिंह के खिलाफ धारा 376 आई.पी.सी और पोक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के तहत थाना सिटी 1 में मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित पक्ष की ओर से अपने वकील एडवोकेट हरदीप सिंह लोधी के माध्यम से माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था। जिसकी अंतिम सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।
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